सूरत. सिटीलाइट के शिवपूजा कॉम्प्लेक्स की जिम और स्पा में हुए आग हादसे में आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए जांच अधिकारी की ओर से दायर रिमांड रिविजन अर्जी सेशन गुरुवार को सेशन कोर्ट ने मंजूर कर ली। कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को गलत ठहराते हुए तीनों आरोपियों को 16 नवम्बर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
शिवपूजा काॅम्प्लेक्स स्थित जिम में 7 नवम्बर की रात आग लग गई थी। आग जिम में बने स्पा तक पहुंच गई थी और इसमें सिक्किम की दो युवतियों की दम घुटने से मौत हो गई थी। हादसे को लेकर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जिम संचालक अब्दुल वसीम अब्दुल रउफ चौहाण, शाहनवाज हारून मिस्त्री और दिलशाद उर्फ अरमान सलीम खान को गिरफ्तार कर लिया था। तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मंजूर करने की कोर्ट से मांग की गई थी, लेकिन शिकायत में गैर इरादतन हत्या को लेकर पर्याप्त तथ्य नहीं होने की वजह बताकर कोर्ट ने पुलिस की रिमांड अर्जी नामंजूर कर दी थी। जांच अधिकारी ने सेशन कोर्ट में रिमांड रिविजन अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान मुख्य लोक अभियोजक नयन सुखड़वाला ने दलीलें पेश की। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया और पुलिस की रिमांड रिविजन अर्जी मंजूर करते हुए तीनों आरोपियों को 16 नवम्बर शाम पांच बजे तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।