उपचार के कागजों में सिर्फ तारीख की गलती से क्लेम चुकाने से इनकार नहीं किया जा सकता
ग्राहक कोर्ट ने बीमा कंपनी के खिलाफ की शिकायत अर्जी मंजूर की
सूरत. उपचार के कागजों में से एक कागज पर गलत तारीख होने से क्लेम चुकाने से इनकार करने वाली बीमा कंपनी को ग्राहक कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने बीमाधारक की शिकायत अर्जी मंजूर करते हुए क्लेम की राशि ब्याज समेत चुकाने का बीमा कंपनी को आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेश नावडिया ने बताया कि उनके मुवक्किल मितुल लहेरी ने इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से मेडिक्लेम पॉलिसी की खरीदी थी। पॉलिसी की लागू अवधि के दौरान बीमाधारक को डेंगू हो गया और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उपचार पर खर्च हुए 93,429 रुपए का क्लेम उन्होंने मंजूरी के लिए बीमा कंपनी के समक्ष पेश किया था। बीमा कंपनी ने यह कारण बताते हुए क्लेम चुकाने से इनकार कर दिया था कि बीमाधारक की ओर से उपचार के जो कागज पेश किए गए हैं उनमें से एक कागज पर तारीख गलत है। मामला ग्राहक कोर्ट में पहुंचने पर अधिवक्ता नरेश नावडिया और जिज्ञेश हरीयाणी ने दलीलें पेश करते हुए अस्पताल के असली कागजात कोर्ट के समक्ष पेश किए और उपचार करने वाले डॉक्टर ने लिखकर दिया प्रमाणपत्र भी कोर्ट के समक्ष पेश करते हुए सिर्फ एक कागज पर तारीख की गलती की वजह से क्लेम चुकाने से बीमा कंपनी इनकार नहीं कर सकती। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए शिकायत अर्जी मंजूर कर ली और बीमा कंपनी को क्लेम की राशि सालाना आठ फीसदी ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया।