मांगरोल गैंग रेप केस : 130 दिन में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोनों आरोपी दोषित

नवरात्र पर्व के दौरान मांगरोल तहसील के मोटा बोरसरा गांव की सीमा में हुई सामुहिक बलात्कार की घटना में कोर्ट ने 130 दिनों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया है

सूरत. नवरात्र पर्व के दौरान मांगरोल तहसील के मोटा बोरसरा गांव की सीमा में हुई सामुहिक बलात्कार की घटना में कोर्ट ने 130 दिनों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि सजा पर फैसला अभी बाकी है। तीन में से एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद दो आरोपी मुन्ना पासवान और शिवशंकर चौरसिया के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट ने चार्जशीट पेश की थी।

मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो इसके लिए शुरू से ही प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस ने सिर्फ 15 दिनों में जांच पूरी कर 3000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। सुनवाई के लिए इस मामले में सरकार की ओर से मुख्य जिला सरकारी वकील नयन सुखदवाला को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था। कोर्ट में 130 दिनों में सुनवाई पूरी हुई और शनिवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। हालांकि सजा पर फैसला अभी लंबित है। गौरतलब है कि नवरात्रि पर्व के दौरान पीड़ित युवती अपने दोस्त के साथ सुनसान सड़क किनारे बैठी थी, तभी तीनों आरोपी वहां पहुंचे थे और उन्होंने पीड़िता के दोस्त की पिटाई कर पीड़िता को खेत में खींच कर ले गए थे और सामूहिक बलात्कार किया था।