ग्राहक को सेवा मुहैया नहीं करना कंपनी को पड़ा महंगा, अब ब्याज के साथ चुकानी होगी राशि
सदस्यता फीस लेने के बाद जारी नहीं किया था सदस्यता कार्ड
सूरत. देश-विदेश में रिजॉर्ट की सेवा उपलब्ध करवाने वाली अहमदाबाद की कंपनी को ग्राहक से धोखा करना महंगा पड़ा। ग्राहक कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ की शिकायत अर्जी मंजूर ली। कोर्ट ने ग्राहक ने सदस्यता फीस के तौर पर चुकाई 1.11 लाख रुपए की राशि ब्याज समेत चुकाने का कंपनी को आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता खुश्बू निमेश दलाल ने बताया कि सगरामपुरा क्षेत्र निवासी उनके मुवक्किल चेतनकुमार सुरेशचंद्र लंगाळिया ने देश-विदेश में घूमने के लिए अपनी और पत्नी की अहमदाबाद की कंपनी ट्यूलिप हॉलिडेज एंड रिजोर्ट प्रा.लि. कंपनी से सदस्यता ली थी। इसके लिए उन्होंने फीस के तौर पर 1.11 लाख रुपए चुकाए थे और फीस भरने के बाद सात दिन में सदस्यता कार्ड और किट जारी करने का कंपनी की ओर से आश्वासन दिया गया था। सात दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी दंपती को ना तो किट और सदस्यता कार्ड मिला और ना ही कंपनी की ओर से रुपए लौटाए गए। जिस पर मामला ग्राहक कोर्ट में पहुंचे। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता खूश्बू दलाल ने दलीलें पेश करते हुए इसे ग्राहक सेवा में लापरवाही का मामला बताया। अंतिम सुनवाई के बाद ग्राहक कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ की शिकायत अर्जी मंजूर कर ली और फीस की राशि 1.11 लाख रुपए सालाना आठ फीसदी ब्याज के साथ चुकाने की कंपनी को आदेश दिया।