सात साल की बच्ची के बलात्कारी को 20 साल की कैद

भिक्षुक महिला की पुत्री का रात को नींद में अपहरण कर किया था बलात्कार

सूरत: लालगेट थाना क्षेत्र में फुटपाथ पर रहने वाली भिक्षुक महिला की सात साल की बेटी का नींद में अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में कोर्ट ने 31 वर्षीय आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपेश दवे ने बताया कि मकाई पुल शीतल चार रास्ता तथा कोसाड़ आवास निवासी आरोपी जम्मू उर्फ जमील रजाक खान पठान (31) पर सात साल की बच्ची से बलात्कार करने का आरोप था। महिला दिन में भीख मांगने के बाद लालगेट क्षेत्र में फुटपाथ पर ही बेटी को लेकर सो जाती थी। 14 फरवरी, 2021 की रात महिला अपनी सात साल की बेटी के साथ फुटपाथ पर सोई थी, तभी रात करीब तीन बजे आरोपी ने बच्ची का अपहरण कर लिया था और सूनसान गली में ले जाकर बलात्कार किया था। बच्ची के रोते हुए लौटने पर मां की नींद खुली और पूछा तो बच्ची ने आरोपी की करतूत के बारे में बताया। महिला ने आरोपी के खिलाफ लालगेट थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आइपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक दीपेश दवे आरोपों को साबित करने में सफल रहे और कोर्ट ने आरोपी जम्मू उर्फ जमील पठान को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, पीडि़त बच्ची को गुजरात पीडि़त मुआवजा योजना के तहत चार लाख रुपए मुआवजा चुकाने का भी आदेश दिया।