सड़क हादसा मामला : कार चालक की मानवता को देख कोर्ट ने सुनाई सिर्फ जुर्माने की सजा

नवसारी: कार की टक्कर लगने से हुई एक बच्ची की मौत और दो महिलाओं के घायल होने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी कार चालक को दोषी करार तो दिया, उसके मानवतावादी बर्ताव को ध्यान में रखते हुए कैद की सजा सुनाने के बजाए कोर्ट ने 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में हादसे के बाद कार चालक खुद घायलों को अस्पताल लेकर गया था। ऐसे में यदि कैद की सजा सुनाई जाती है, तो लोग हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बजाए भाग जाएंगे। आरोपी ने हादसे के बाद जिस तरह की मानवता दिखाई उसे ध्यान में लेना जरूरी है। इस मामले में दोषी को कैद और अर्थदंड दो या दोनों में से एक सजा सुनाने का प्रावधान है, ऐसे में आरोपी की गलती की सजा के लिए अर्थदंड की सजा न्यायोचित होगी। गौरतलब है कि 5 सितंबर, 2015 को दो महिलाएं और एक बच्ची सड़क से पैदल गुजर रही थी, तभी कार चालक हितेंद्र प्रवीण टंडेल ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे में दोनों महिलाएं घायल हो गई थी और बच्ची गंभीर रूप से घायल होने से अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक रतन आर.क्षत्रिय आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी कार चालक को दोषी मानते हुए 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई और दंड की राशि मृतक बच्ची के परिवार को देने का आदेश दिया।