
सर्वोच्च न्यायालय में टेरर फंडिंग मामले में शब्बीर शाह की ज़मानत याचिका ख़ारिज !
सुप्रीम कोर्ट ने आज कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को कथित आतंकी वित्तपोषण (Terror Funding) मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ नेआतंकी वित्तपोषण मामले में आरोपी शब्बीर अहमद शाह की नियमित जमानत याचिका पर हाई कोर्ट के इस साल 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली, शाह की याचिका परराष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एन.आई.ए. , NIA) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब माँगा है। अब दो हफ्ते बाद उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
नयी दिल्ली, 4 सितंबर ! सुप्रीम कोर्ट ने आज कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को कथित आतंकी वित्तपोषण (Terror Funding) मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ नेआतंकी वित्तपोषण मामले में आरोपी शब्बीर अहमद शाह की नियमित जमानत याचिका पर हाई कोर्ट के इस साल 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली, शाह की याचिका परराष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एन.आई.ए. , NIA) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब माँगा है। अब दो हफ्ते बाद उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
शब्बीर शाह की ओर से सीनियर अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने अदालत में दलील दी कि 74 वर्षीय शाह पिछले छह साल से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ दर्ज मामले में करीब 400 गवाहों की सूची दी गयी है, लेकिन अभी तक केवल 15 गवाहों की ही गवाही हो पायी है। गोंसाल्विस ने यह भी कहा कि नियमित जमानत पर सुनवाई होने तक शाह को अंतरिम जमानत दी जाए, ताकि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें राहत मिल सके। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले पर अगली सुनवाई नियत तिथि पर ही होगी।
गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शब्बीर शाह पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकवाद के लिए हवाला के जरिए फंड जुटाने का आरोप है।
शब्बीर शाह को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एन.आई.ए. ) ने 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया था। उस पर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन के सैय्यद सलाहुद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद और इफ्तिखार हैदर राणा जैसे आतंकियों से संपर्क रखने का भी आरोप है। एन.आई.ए. का दावा है कि शाह ने हवाला नेटवर्क के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाया और जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने में भूमिका निभायी। एन.आई.ए. ने 2017 में पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचकर व्यवधान पैदा करने के लिए धन जुटाने और एकत्रित करने की साजिश के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
यह मामला जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़ा है, जिसे लेकर एन.आई.ए. लगातार जाँच कर रही है। शब्बीर शाह की गिरफ्तारी के बाद से यह मामला सुर्खियों में रहा था।