खाँसी की दवाई की तस्करी का आरोपी शुभम जायसवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचा: सुनवाई अगले सप्ताह तक टली !

प्रयागराज , 5 दिसंबर 2025 ! कोडीन-आधारित कफ सिरप की तस्करी से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले में कथित रूप से फरार आरोपी शुभम जायसवाल ने गिरफ्तारी से बचाव के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। हालाँकि उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी और मामले को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

कार्यवाही के दौरान राज्य पक्ष ने अदालत को बताया कि NDPS एक्ट के अलावा अब मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अतिरिक्त धाराएँ भी जोड़ी गई हैं। इस प्रस्तुतीकरण के बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से मामले को आगे के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया, जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया।

शुभम जायसवाल, जिनके खिलाफ वाराणसी और गाज़ियाबाद में भी मामले दर्ज हैं, ने एफआईआर रद्द करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। NDPS एक्ट के तहत एक एफआईआर 15 नवंबर 2025 को वाराणसी के कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी, जिसमें शुभम, उनके पिता भोला प्रसाद जायसवाल और 28 अन्य लोगों को प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी में नामजद किया गया है।

यू पी में प्रतिबंधित कोडीन सिरप मामले में ईडी ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के दो घरों पर नोटिस चस्पा किया। साथ ही आरोपी की माँ से भी पूछताछ की। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की भी जाँच कर रही है।

इस बीच, शुभम के पिता भोला प्रसाद जायसवाल ने भी हाई कोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी है। हाल ही में उन्हें सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था, जो कथित तस्करी नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई का संकेत है।

इसी मामले में कई अन्य आरोपी भी राहत की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। अब जब सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित हो गई है, तो अदालत आने वाले दिनों में एफआईआर रद्द करने, BNS की धाराओं को जोड़े जाने और गिरफ्तारी से सुरक्षा से जुड़े तर्कों पर विचार करेगी।

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