रेल का सफर या हवाई जहाज का ?

नयी दिल्ली, 19 अगस्त 2025 ! भारतीय रेलवे ने ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए तमाम प्रयासों के साथ-साथ एक नियम, रेलवे रूल (Railway Rule ) को अब सख्ती के साथ लागू करने की तैयारी कर ली है। यह बिल्कुल हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों की तरह ही होगा। जी हाँ ! हम बात कर रहे हैं यात्रा के दौरान साथ में ले जाने वाले सामान के वजन के बारे में, जिसे अब रेलवे हवाई कंपनियों की भाँति ही नियंत्रित करेगा। ये ‘रेलवे सामान नियम’ (Railway Luggage Rules ) होंगे जो उसी तरह से लागू होंगे मानो आप हवाई यात्रा कर रहे हों। हालाँकि यह नियम पहले से ही हैं लेकिन इन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था।

अब तय किए गये मानकों के अनुसार ही भारतीय रेल में यात्रा करने के दौरान यात्री अपने साथ सामान ले जा सकेंगे। देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सामान के वजन पर इससे संबंधित अधिकतम सीमा सख्ती से लागू की जाएगी। एयरलाइंस की तरह ही ट्रेन के सफर के लिए भी इन नियम को पूरी तरह से लागू किए जाने की तैयारी है। नियम के मुताबिक यात्रा की विभिन्न कैटेगरी के मुफ्त सामान की अनुमति अलग-अलग होती है।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सामान पर जो नया अतिरिक्त शुल्क लागू करने का ऐलान किया है, उसके अनुसार यात्रियों के सामान के लिए प्रत्येक कोच वर्ग में सीमित मुफ्त वजन की सीमा इस प्रकार होगी :-
साधारण / द्वितीय श्रेणी बैठक (General/Second Sitting) – 35 किलोग्राम तक,
तृतीय श्रेणी शयनयान ( IIIrd Sleepar Class ) तथा तृतीय श्रेणी वातानुकूलित (Sleeper / AC 3-Tier) – 40 किलोग्राम तक,
द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित (AC 2-Tier) – 50 किलोग्राम तक,
प्रथम श्रेणी वातानुकूलित (AC First Class) – 70 किलोग्राम तक।

यदि आप उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक वजन का सामान साथ ले कर जायेंगे, और उसे पहले से ही डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो उस पर मानक बुकिंग शुल्क Standard Booking Charges) का छह गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अग्रिम बुकिंग (यानि पूर्व में ही घोषित) पर मात्र 1.5 गुना शुल्क देना होगा। .

3. स्टेशनों पर आधुनिक वजन और आकार जांच (Electronic Checks at Stations)

कुछ प्रमुख स्टेशनों—विशेषकर प्रयागराज मंडल और आसपास के—पर अब एयर-पोर्ट की तरह इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाई जा रही हैं।
इससे यात्री का सामान प्लेटफॉर्म प्रवेश से पहले ही वजन और आकार के आधार पर स्कैन होगा। यदि सीमा से अधिक या आकार असामान्य हुआ, तो अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना लगाया जाएगा।

4. साइज पर भी पेनल्टी (Penalty Based on Size Too)

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि केवल वजन नहीं, बल्कि सामान का आकार (size) भी जाँच का हिस्सा होगा। यदि आकार बड़ा है और कोच में
असुविधा या बाधा पैदा कर सकता है, तो पेनल्टी लगाए जाने की संभावना है, भले ही वजन सीमा के भीतर ही हो।

यह अभियान असल में पुराने नियमों को फिर से लागू करने का प्रयास है। यह नियम लगभग 7 साल पहले से मौजूद थे, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं अपनाया जाता था। इसका प्रारंभ एक “विशेष अभियान” के रूप में जून 1–6 (साल संभवतः 2018) के बीच कई जोन्स में किया गया था, ताकि यात्रियों में जागरूकता बढ़े और नियमों का पालन हो।

आज ,19 अगस्त 2025 को कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि रेलवे अब एयरपोर्ट की तरह स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से वजन और आकार भी चेक करेगा। .

अभी तो यह व्यवस्था उत्तर मध्य रेलवे (Central Zone – Prayagraj मंडल) के प्रमुख स्टेशनों में लागू की जा रही है। शुरुआती स्टेशनों की सूची में शामिल हैं: प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा। अभी यहाँ यात्रियों से स्टेशन के प्रवेश से पहले ही उनका सामान वजन और आकार के आधार पर चेक किया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक या आकार में असामान्य होने पर अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना लगाया जाएगा।

यह एक मॉडल प्रोजेक्ट है, जिसे समय के साथ अन्य प्रमुख स्टेशनों तक विस्तार किया जा सकता है।
दिसंबर 2026 से, प्रयागराज जंक्शन पर इस व्यवस्था को और अधिक व्यापक रूप से लागू करने की योजना है।

मीडिया सूत्रों का कहना है कि स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक एयरपोर्ट जैसा बनाया जा रहा है—जिसमें प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ट्रेन टिकट की तरह बोर्डिंग पास की आवश्यकता होगी, और गैर-यात्रियों को विज़िटर पास (प्लेटफॉर्म टिकट नहीं) लेना होगा।

 

 

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